सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC/ST एक्ट को लेकर दिए फैसले को संसद ने बदल दिया है। यानि इस एक्ट में दर्ज प्रकरणों में बिना विवेचना ही गिरफ़्तारी होगी। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने कहा कि इस एक्ट में बिना विवेचना गिरफ़्तारी नहीं होगी। अब सवाल यह उठता है कि पुलिस कानून के मुताबिक़ काम करेगी या मुख्यमंत्री के मौखिक आदेश पर..?
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घोषणा वीर मामाजी
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